उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए पूर्व अग्‍न‍िवीरों को 10% आरक्षण देने की स्‍वीकृति

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उत्तराखंड में सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए पूर्व अग्‍न‍िवीरों को 10% आरक्षण देने की स्‍वीकृति

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड कैबिनेट ने आज सेना से लौटने के बाद पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में, मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी दी।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह आरक्षण राज्य सरकार के अधीन सेवाओं में समूह ‘ग‘ के वर्दीधारी पदों से संबंधित है। पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। इसके अलावा, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।

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