मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों व सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी अगले 6 महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसे लेकर सरकारी आदेस जारी किया जा चुका है। यह आदेश उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा तीन की उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जारी किया गया है। इस आदेश में कहा गया है कि आगामी 6 महीने तक सरकार की किसी भी सेवा से जुड़े कर्मचारी किसी भी तरह का हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इस आदेश में बताया गया है कि लोकहित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारी 7 दिसंबर को हड़ताल पर जाने वाले थे। राज्य सरकार ने एसेंशियल सर्विसेस मेंटेनेंस एक्स या ईएसएमए का प्रयोग करते हुए राज्य में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी यह नियम राज्य सरकार के सभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी विभागों, कॉरपोरेशन और निगमों पर लागू होगा। बता दें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को लेकर पहले ही बिजली विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की आशंका थी। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने 7 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान किया था। कर्मचारियों ने जब इस हड़ताल का आह्वान किया तो पावर कॉरपोरेशन सतर्क हो गया और इस मामले से शासन के बड़े अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा तत्परता दिखाते हुए यह फैसला लिया गया है। पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने जिलाधिकारी, मंडलायुक्तों, पुलिस कमिश्नरों और कप्तानों को पत्र लिखकर इसके लिए बंदोबस्त शुरू करने के आदेश पहले ही दे दिए थे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा फैसला लिए जाने के बाद पावर कॉरपोरेशन ने राहत की सांस ली है।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें