उप्र: दो आतंकियों को 7 साल की सजा, एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

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उप्र: दो आतंकियों को 7 साल की सजा, एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, देश विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त आतंकी शहनवाज तेली उर्फ नवाज अहमद तेली और आकिब अहमद मलिक को एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने सात वर्ष के कठोर कारावास व तीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में जम्मू कश्मीर के एटीएस प्रभारी हिमांशु निगम ने एटीएस लखनऊ में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उनको 20 फरवरी 2019 को जानकारी मिली थी कि दोनों दोषी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए नए आतंकियों की भर्ती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए फंड उपलब्ध कराने का कार्य भी कर रहे हैं। यही नहीं सहारनपुर के देवबंद इलाके में आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इनको एटीएस लखनऊ की टीम ने गैर कानूनी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया था। विशेष लोक अभियोजक नागेंद्र गोस्वमी ने कोर्ट को बताया कि दोनों की देश विरोधी गतिविधियों मे संलिप्ता पाई गई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया।

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