उप्र: नोएडा में 3 अगस्त तक के लिए धारा 144 लागू

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गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया है। मीडिया की माने तो, मोहर्रम, किसान आंदोलन, परीक्षाओं और एशियाई जूनियर एथलीट 2023 खेलों के मद्देनजर नोएडा में धारा 144 लागू किया गया है। यह 20 जुलाई से 3 अगस्त तक लागू रहेगा। साथ ही इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर पर जैसे सड़कों पर पूजा-पाठ या नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी।

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नरेट ने नोएडा में धारा 144 लागू कर दिया है, जिसके तहत किसी भी सार्वजनिक जगह पर लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी। आगामी मोहर्रम, किसान आंदोलन, परीक्षाओं और एशियाई जूनियर एथलीट 2023 खेलों को देखते हुए पुलिस ने ये कदम उठाया है। इसके तहत नोएडा और ग्रेटन नोएडा में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर नमान, पूजा या जुलूस जैसी कोई भी धार्मिक गतिविधि बिना इजाजत के नहीं की जा सकेगी। यहां पर 20 जुलाई से 3 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। मीडिया सूत्रों की माने तो, इसके अलावा सरकारी दफ्तरों के ऊपर या एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा अन्य स्थानों पर फोटोग्राफी या वीडियो-रिकॉर्डिंग के लिए मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए पुलिस की परमिशन लेनी होगा। सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर, नमाज, पूजा या जुलूस या कोई अन्य धार्मिक गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। ऐसी गतिविधियों के आयोजन की अनुमति पुलिस आयुक्त या अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या जिले के तीन क्षेत्रों के संबंधित पुलिस उपायुक्तों से लेनी होगी।

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