प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के संविदा पर काम करने की अधिकतम आयु सीमा तय कर दी है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब सामान्य शिक्षकों की तरह ही शिक्षामित्र भी अधिकतम 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि पूर्व की तरह उनका हर साल नवीनीकरण किया जाएगा।
मीडिया सूत्रों की माने तो, प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों के संविदा पर काम करने की अधिकतम आयु सीमा तय कर दी है। अब सामान्य शिक्षकों की तरह ही शिक्षामित्र भी अधिकतम 60 साल पर सेवानिवृत्त होंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के अनुसार शिक्षामित्रों की संविदा आधारित सेवाएं उनकी 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिन को स्वत: समाप्त माने जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों के संबंध में शिक्षामित्र योजना क्रियान्वयन से संबंधित पूर्व में जारी शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।
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