मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को तीन महीने बढ़ाकर इस वर्ष 30 सितंबर तक करने का निर्णय लिया है। यह अंतिम तिथि पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी पर लागू होगी।
वित्त मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना को अधिसूचित किया था। नियमों के अनुसार पात्र सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से एकीकृत पेंशन प्रणाली में जाने के लिए योजना के तहत अपना विकल्प चुनने के लिए इस महीने की 30 तारीख तक तीन महीने का समय दिया गया था।
वित्त मंत्रालय के अनुसार, अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय तिथि बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अभ्यावेदन के मद्देनजर लिया गया है।
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News & Image Source: newsonair.gov.in