एक अप्रैल से GST का नया नियम लागू होगा

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नई दिल्ली: रु 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाईयो को एक अप्रैल 2022 से बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए ई-चालान काटना होगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBDT) के अनुसार 20 करोड़ रुपये से अधिक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को एक अप्रैल से बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) लेनदेन के लिए ई-चालान ही भरना होगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत बी2बी लेनदेन पर 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर 2020 से ई-चालान अनिवार्य कर दिया गया था। बाद में इसे 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य बना दिया गया। पिछले साल एक अप्रैल से 50 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियां बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान काट रही थीं। अब इसके दायरे में 20 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को लाया जा रहा है।

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