ओडिशा: इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वालों को मिलेगी 20 हजार रुपये पेंशन, राज्य सरकार ने की घोषणा

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ओडिशा: इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वालों को मिलेगी 20 हजार रुपये पेंशन, राज्य सरकार ने की घोषणा

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, साल 1971 में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। उस परिस्थिति में जेल जाने वाले संग्रामी को 20 हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की गई है। यह घोषणा ओडिशा सरकार की तरफ से हुई है। इसके अलावा, जेल जाने वाले संग्रामियों को ओडिशा सरकार मुफ्त चिकित्सा सेवा भी मुहैया कराएगी। इस संबंध में सोमवार को राज्य के गृह विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है। राज्य गृह विभाग की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रदेश सरकार ने काफी विचार करने के बाद इस तरह का निर्णय लिया है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विज्ञप्ति में कहा गया है कि 1971 अधिनियम या डीआईआर  (डिफेन्स ऑफ इंडिया नियम) या डीआईएसआईआर (प्रतिरक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा ऑफ इंडिया नियम) अंतर्गत 15 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच आपातकालीन परिस्थिथि के समय जेल में रहने वाले व्यक्ति विशेष को यह सुविधा मिलेगी। आपातकालीन परिस्थिति के समय में जेल में रहने वाले संग्रामी को महीने में 20 हजार रुपये पेंशन मिलेगा। इसके साथ उनके इलाज का खर्चा भी सरकार देगी। राज्य सरकार ने यह जानकारी दी है। यह सुविधा 1 जनवरी से लागू है। इस बात की जानकारी भी सरकार की तरफ से दी गई है।

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