मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बृहस्पतिवार को कहा कि कतर में बंद आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों की रिहाई के लिए कानूनी टीम को अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। उन्होंने कहा, हमारी कानूनी टीम इस मामले पर काम कर रही है। हम इस मुद्दे पर परिवार और कानूनी टीम के साथ लगातार बात कर रहे हैं। मामले में हर संभव सहयोगात्मक प्रयास किए जाएंगे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नौसेना के कर्मियों को 26 अक्टूबर को कतर के प्रथमदृष्टया न्यायालय ने मौत की सजा सुनाई थी। फैसले के खिलाफ भारतीय परिवार के सदस्यों ने अपील दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए पिछले महीने अदालत ने मौत की सजा पर रोक लगा दी थी और पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी।
भारतीय नौसेना के जेल में बंद आठ पूर्व कर्मियों की कानूनी टीम को कतर की अपीलीय अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मीडिया में आई खबर के अनुसार, कतर की अपीलीय अदालत ने पिछले महीने जासूसी के एक कथित मामले में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व कर्मियों की मौत की सजा को कम कर दिया था और उन्हें अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी।
मीडिया की माने तो यह फैसला भारतीय नागरिकों के परिवारों के सदस्यों द्वारा एक अन्य अदालत के पहले के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के कुछ सप्ताह बाद आया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि आदेश के खिलाफ कतर की सर्वोच्च अदालत में अपील दायर करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है।
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