प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के कथित मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दिल्ली की एक अदालत में यह आरोपपत्र दाखिल किया गया है। यह मामला कथित कर चोरी और हवाला सौदे के लिए बेंगलुरु की एक अदालत में शिवकुमार और अन्य के खिलाफ दायर आयकर विभाग के आरोपपत्र पर आधारित है।
आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके सहयोगी एस के शर्मा पर तीन अन्य आरोपियों की मदद से हवाला के जरिए बडी राशि के लेन-देन का आरोप लगाया है। 2017 में आयकर छापेमारी में ढाई करोड रुपये की बेंगलुरु स्थित संपत्ति सहित कुल 10 करोड़ रुपये बरामद हुए थे। निदेशालय ने सितंबर 2018 में उनके खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किया था। निदेशालय ने डी के शिवकुमार को 2019 में इस मामले में गिरफ्तार भी किया था लेकिन बाद में जमानत पर रिहा कर दिया था।
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