कर्नाटक : हाईकोर्ट ने ट्विटर पर लगाया 50 लाख का जुर्माना

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माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मीडिया की माने तो, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आज ट्विटर द्वारा फरवरी 2021 और 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दस ब्लॉकिंग आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका को ठुकरा दिया है,  जिसमें सोशल मीडिया दिग्गज कंपनी को 39 URL हटाने का निर्देश दिया गया था। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि ट्विटर कोई किसान या कानून से अपरिचित कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अरबपति कंपनी है। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने ट्विटर पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोंका और साथ ही कहा कि उसने वक़्त पर ब्लॉक करने की केंद्र सरकार की मांगों का पालन नहीं करने की वजह नहीं बताई है1

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ट्विटर को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्विटर की याचिका को कह्रिज करते हुआ कहा कि एक साल तक केंद्र सरकार का निर्देश ना मानने के लिए उसपर 50 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। बता दें कि फरवरी 2021 से 2022 तक केंद्र सरकार ने ट्विटर को कुछ एकाउंट बंद करने समेत कई निर्देश दिए थे, लेकिन ट्विटर इन निर्देशों के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया था। अब इसी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि फरवरी 2021 से फरवरी 2022 तक केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर कुल 1474 ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने, 175 ट्वीट्स को ब्लॉक करने और 256 URL और 1हैश टैग को बंद करने का निर्देश दिया था। सरकार ने यह निर्देश IT एक्ट 69 A के तहत जारी किए थे। इनमें से ट्विटर ने 39 URL को लेकर केंद्र सरकार को कोर्ट में चैलेंज किया और अपने तर्क में कहा कि ये नागरिक के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। ट्विटर इंडिया ने जून 2022 में केंद्र के फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। 6 महीने तक इस मसले पर दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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