कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को बड़ा झटका दिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के आदेशों के खिलाफ लगाई गई ट्विटर की याचिका खारिज कर दी है। मीडिया की माने तो ट्विटर ने कुछ लोगों के अकाउंट ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ट्विटर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
मीडिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने ट्विटर की याचिका को खारिज करते हुआ कहा कि एक साल तक केंद्र सरकार का निर्देश ना मानने के लिए उसपर 50 लाख का जुर्माना लगाया जाता है। ज्ञात हो कि फरवरी 2021 से 2022 तक केंद्र सरकार ने ट्विटर को कुछ एकाउंट बंद करने समेत कई निर्देश दिए थे, लेकिन ट्विटर इन निर्देशों के खिलाफ हाईकोर्ट चला गया था। अब इसी मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
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