मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। इसी के साथ अब यह कानून बन गया है। भारत सरकार की अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दी गई है। इससे पहले 7 अगस्त को संसद से दिल्ली सेवा विधेयक पारित हो गया था। राज्यसभा ने 102 के मुकाबले 131 मतों से ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2023’ को मंजूरी दी थी। लोकसभा ने इसे तीन अगस्त को पास कर दिया था। मीडिया सूत्रों के अनुसार, संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति ने दिल्ली सर्विस बिल को अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 19 मई को जारी हुआ अध्यादेश अब कानून बन गया है।
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