कार में पीछे बैठकर सीट बेल्ट नहीं लगाने पर भी बजेगा अलार्म

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कार निर्माताओं के लिए पिछली सीट बेल्ट के लिए अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य बनाने के लिए नियम जारी किए हैं। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हाल ही में एक कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत के बाद भारत सरकार रियर सीट बेल्ट के इस्तेमाल को लागू करने पर विचार कर रही है।

मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, भारत उन शीर्ष देशों में से एक है जहां हर वर्ष सड़क दुर्घटनाओं के कारण खतरनाक रूप से बड़ी संख्या में मौतें और गंभीर चोटें आती हैं। सड़क हादसों में हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कार निर्माताओं के लिए पिछली सीट बेल्ट के लिए अलार्म सिस्टम लगाना अनिवार्य करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। मीडिया की माने तो, इस नए नियम पर 5 अक्टूबर तक आम लोगों की राय मांगी गई है।

 

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