कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम जारी

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए कृषि भूमि पर पेड़ों की कटाई के लिए मॉडल नियम जारी किए हैं। इनका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना, वनों के बाहर पेड़ों की संख्या बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन को रोकना, लकड़ी के आयात को कम करना एंव भूमि के समावेशी उपयोग को सुनिश्चित करना है। यह नियम पेरिस समझौते के तहत भारत के जलवायु लक्ष्यों के पक्ष में हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि इनका उद्देश्य कृषि वानिकी में व्यवसाय करने की सुगमता को बढावा देना है। यह नियम किसानों को बिना किसी अनावश्यक प्रक्रियागत बाधाओं के अपनी फसलों में पेड़ों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

मॉडल नियमों के अनुसार, लकड़ी आधारित उद्योग (स्थापना और विनियमन) दिशानिर्देश, 2016 के तहत पहले से गठित राज्य स्तरीय समिति इन नियमों के लिए भी समिति के रूप में कार्य करेगी। इसमें अब राजस्व और कृषि विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। समिति राज्य सरकार को कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के विषय में सलाह देगी। जिसमें पेड़ों की कटाई और पारगमन के नियमों को सरल बनाना, कृषि भूमि से लकड़ी का उत्पादन बढ़ाना, विशेषकर वाणिज्यिक मूल्य वाली प्रजातियों से संबंधित विषय शामिल होंगे।

आवेदकों को अपनी बागान भूमि को राष्ट्रीय इमारती लकड़ी प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर पंजीकृत करना होगा। उन्हें भूमि स्वामित्व विवरण और अपनी कृषि भूमि का स्थान दर्ज करना होगा।

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News & Image Source: newsonair.gov.in

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