केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2025 तक लागू गेहूं भंडारण की सीमा को संशोधित करने का लिया निर्णय

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी रोकने के लिए, केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक और खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं के भंडारण की सीमा घटा दी है। व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा 2,000 मीट्रिक टन से घटाकर 1,000 मीट्रिक टन कर दी गई है, जबकि खुदरा विक्रेताओं के लिए यह सीमा 10 मीट्रिक टन से घटाकर 5 मीट्रिक टन कर दी गई है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस साल रबी में एक हजार एक सौ बत्तीस लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार दर्ज की गई और देश में गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता है। सरकार गेहूं की कीमतों पर बारीकी से नजर रखे हुए है। विभाग ने सभी गेहूं भंडारण इकाईयो को गेहूं स्टॉक सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना और हर शुक्रवार को उसकी वर्तमान उपलब्धता की जानकारी साझा करना आवश्यक बताया है।

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News & Image Source: newsonair.gov.in

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