‘केजरीवाल को 2 जून को ही करना होगा सरेंडर’, SC से खारिज हुई जमानत बढ़ाने की याचिका

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'केजरीवाल को 2 जून को ही करना होगा सरेंडर', SC से खारिज हुई जमानत बढ़ाने की याचिका
Image Source : jagran.com

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करने से खारीज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीएम केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।

मीडिया में आई खबर के अनुसार, सीएम केजरीवाल की ओर से कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, उसमें डॉक्टर की सलाह संलग्न करते हुए कहा गया था कि हिरासत के दौरान उनका छह-सात किलो वजन कम हुआ है और अचानक घटे वजन व सेहत संबंधी अन्य दिक्कतों को देखते हुए उन्हें पेट-सीटी (पीइटी-सीटी) स्कैन सहित कई चिकित्सीय जांचे कराने की जरूरत है जिसमें पांच-सात दिन का समय लगेगा।

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