कोल्ड्रिफ कफ सिरप मामला : ईडी ने चेन्नई में 2 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

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ईडी
(Representative Image)

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एजेंसी ने बुधवार को कहा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोल्ड्रिफ मिलावटी कफ सिरप की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर के मालिक जी रंगनाथन की 2.04 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं, जिससे 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। ईडी के चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय ने इन संपत्तियों को कुर्क कर लिया है, जिनमें चेन्नई के कोडम्बक्कम स्थित दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जिनके मालिक जी रंगनाथन और उनके परिवार के सदस्य हैं। ये संपत्तियाँ 2 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्क की गईं। ईडी ने अनुसूचित अपराधों से संबंधित दो एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। मध्य प्रदेश पुलिस ने रंगनाथन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस, 2023) की धारा 105 (आईपीसी की धारा 304) के तहत मिलावटी कफ सिरप बनाने और बेचने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है, जिससे 20 से अधिक बच्चों की मौत हो गई। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर, चेन्नई द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सिरप में विषाक्त ग्लाइकॉल यौगिक मौजूद थे और इसके सेवन के बाद बच्चों में तीव्र गुर्दे की विफलता के कई मामले सामने आए। प्रयोगशाला निष्कर्षों से डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) 48.6 प्रतिशत भार/आयतन और एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) 46.28 प्रतिशत भार/आयतन की उच्च सांद्रता की पुष्टि हुई, जो सुरक्षित सीमा से कहीं अधिक है। श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्यूफैक्चरर, चेन्नई द्वारा अपनाई गई लापरवाहीपूर्ण और मिलावटी विनिर्माण पद्धतियों के कारण कोल्ड्रिफ कफ सिरप में विषाक्तता उत्पन्न हो गई।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, चेन्नई एसीबी ने ड्रग्स कंट्रोल विभाग के निदेशक (आई/सी) और संयुक्त निदेशक पीयू कार्तिगेयन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा 7 के तहत ड्रग्स कंट्रोल विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक और एफआईआर दर्ज की। ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर ने “अपनी विनिर्माण लागत को कम करने और मुनाफा बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त है, जो कि अपराध की आय (पीओसी) के अलावा और कुछ नहीं है।” एजेंसी ने एक बयान में कहा, “जांच में पता चला है कि निर्माता ने दवाओं के निर्माण में फार्मा-ग्रेड कच्चे माल के बजाय उचित गुणवत्ता जांच के बिना उद्योग-ग्रेड कच्चे माल का इस्तेमाल किया। रिकॉर्ड बनाने से बचने के लिए ऐसी सामग्री बिना चालान के नकद में खरीदी गई थी। जांच में आगे पता चला कि हालांकि तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारी श्रीसन फार्मास्युटिकल के मालिक के साथ लगातार संपर्क में थे, लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक नियमों के अनुसार अनिवार्य वार्षिक निरीक्षण नहीं किए गए थे।” ईडी ने इससे पहले श्रीसन फार्मास्युटिकल के मालिक, औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों, लाइसेंस खरीद में शामिल एजेंटों और अन्य से जुड़े 10 स्थानों पर तलाशी ली थी। तलाशी अभियान के दौरान वित्तीय गतिविधियों और मिलावटी विनिर्माण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए गए।

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