उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस और नववर्ष पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने के लिए 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक धारा 144 लागू की गई है। इसी कड़ी में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने एडवाइजरी जारी की है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने आगामी क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये 24 दिसंबर 2023 से 2 जनवरी 2024 तक राजधानी लखनऊ में धारा 144 लगाने के निर्देश जारी किए है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने लखनऊ शहर में संचालित होने वाले सभी बार, मॉल्स, रेस्टोरेन्ट, होटल आदि में निर्धारित क्षमता से अधिक व्यक्तियों को प्रवेश देने पर रोक लगा दी है। आदेश में सम्बन्धित संचालक या प्रबन्धक का दायित्व दिया गया है कि वो वह इस आशय का नोटिस भवन परिसर के बाहर लगवायेंगे और व्यवस्था को बनाये रखने के जिम्मेदार होंगे। पुलिस कमिश्नरेट में अपने सभी पुलिस उपायुक्त और जोन्स को निर्देश देते हुए कहा है कि वह सम्बन्धित लोगों के साथ गोष्ठी आयोजित करके दिये गये आदेशों से संबंधित लोगों को भली भांति अवगत कराएं।
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