मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, खनन मंत्रालय ने खानों के संचालन में तेजी लाने और खनन क्षेत्र में व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए खनिज-नीलामी द्वितीय संशोधन नियम-2026 अधिसूचित किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन नियमों की प्रमुख विशेषताएं खनन ब्लॉक के अव्यवहार्य हिस्से को बाहर करने की अनुमति देना, एक एकीकृत खनन पोर्टल की शुरुआत, वन क्षेत्र से संबंधित न होने वाले ब्लॉकों के मामले में खनन पट्टे के निष्पादन के लिए अतिरिक्त अवधि के प्रावधान को कम करना और महत्वपूर्ण तथा रणनीतिक खनिजों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि इन संशोधनों का उद्देश्य खनिज विकास में तेजी लाना, खानों के समय पर संचालन को सुगम बनाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और देश में खनिज नीलामी को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि खानों के संचालन में तेजी लाने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में राज्य सरकारों के साथ नियमित बैठकें करना, मंत्रालय में एक परियोजना निगरानी इकाई की स्थापना और खनन डैशबोर्ड का कार्यान्वयन शामिल है।
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