मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विशेष अदालत (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष ‘ ठग ‘ किरण पटेल के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है । ईडी के अनुसार, ठग किरण पटेल ने खुद को पीएमओ में अतिरिक्त निदेशक (रणनीति और अभियान) के रूप में प्रतिरूपित किया और लोगों को ठगने और अपराध की आय उत्पन्न करने के अपने गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी पहचान छिपाने के लिए धोखाधड़ी से फर्जी विजिटिंग कार्ड बनाए / छापे । आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, “प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर जोनल कार्यालय ने 28 अक्टूबर, 2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष किरण पटेल पुत्र जगदीश भाई पटेल निवासी अहमदाबाद, गुजरात के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है और आरोपी किरण पटेल को 27/11/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए नोटिस भी जारी किया गया है ।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईडी ने श्रीनगर के निशात पुलिस स्टेशन में किरण पटेल और अन्य के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच में पता चला कि ठग किरण पटेल ने खुद को पीएमओ में अतिरिक्त निदेशक (रणनीति और अभियान) के रूप में प्रतिरूपित किया और लोगों को ठगने और अपराध से धन अर्जित करने के अपने गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपनी पहचान छिपाने के लिए धोखे से फर्जी विजिटिंग कार्ड बनाए/मुद्रित किए। इसके अलावा , उक्त फर्जी विजिटिंग कार्ड और प्रतिरूपण का उपयोग करके, उसने (किरण पटेल) न केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार के प्रशासन से अवैध रूप से सुरक्षा का लाभ उठाया , जिससे संसाधनों की हानि हुई और राज्य के खजाने को मौद्रिक नुकसान हुआ, बल्कि उसने गुजरात के भोले-भाले व्यापारियों को भी धोखा दिया विज्ञप्ति में कहा गया है, “इससे पहले, ईडी ने किरण पटेल और अन्य से जुड़े विभिन्न परिसरों पर 19-05-2023 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज/रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए थे।”
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