मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुरुग्राम कार्यालय ने 25 सितंबर को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पांच स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड से जुड़े निवेशक धोखाधड़ी मामले में की गई। जांच की शुरुआत गुरुग्राम पुलिस और दिल्ली विशेष जांच दल द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर हुई थी। इन प्राथमिकी में इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड, ईओडी मनोरंजन पार्क प्राइवेट लिमिटेड, ज्ञान विजेश्वर, राबिन विजेश्वर और अन्य संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध निवेशकों को करोड़ों रुपये का धोखा देने, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांच में सामने आया कि उक्त कंपनी ने लगभग 1500 निवेशकों से 450 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए थे। निवेशकों को गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52-ए में दुकानों या रिटेल/वर्चुअल दुकान देने का वादा किया गया था लेकिन कंपनी ने समय पर परियोजना पूरी नहीं की और निवेशकों को मासिक निश्चित लाभ भी नहीं दिया। जांच में यह भी पता चला कि निवेशकों के पैसे उनकी होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर कर दिए गए और तीसरे पक्ष के शेयर खरीद समझौते के माध्यम से धोखाधड़ी की गई। इस समझौते में खरीदार द्वारा उचित मूल्य का भुगतान नहीं किया गया। फोरेंसिक आडिट ने भी इस धोखाधड़ी की पुष्टि की। इसके अलावा यह भी पता चला कि कंपनी अभी भी दिवालियापन प्रक्रिया में है और सात वर्षों के बाद भी इसका समाधान नहीं हुआ है। इससे पहले इस मामले में दो अस्थायी संपत्ति अटैच आदेश जारी किए जा चुके हैं। पहला आदेश 28 मई 2024 को 291.31 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर जारी हुआ, जिसमें जयपुर की भूमि और नोएडा का शापिंग माल शामिल था। दूसरा आदेश 24 दिसंबर 2024 को 120.98 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर जारी हुआ जो अप्पू घर समूह की उक्त कंपनी से संबंधित था। दोनों आदेशों की पुष्टि न्यायिक प्राधिकरण ने की है। हालिया छापेमारी के दौरान ईडी ने कई छिपे हुए बैंक खाते और डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं जो मामले की जांच में महत्वपूर्ण सबूत हैं। जांच अभी जारी है और ईडी मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
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