मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक के गैर-सरकारी संगठन-एनजीओ का विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम- एफसीआरए प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि आधिकारिक जानकारी के अनुसार सोनम वांगचुक ने 2021-22 में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करते हुए संस्था के एफसीआरए खाते में साढे तीन लाख रुपये जमा किए थे। एनजीओ को प्रवासन, जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और संप्रभुता जैसे मुद्दों पर शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए एक स्वीडिश दानदाता से 4 लाख 93 हजार दो सौ पांच रुपये प्राप्त हुए थे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्र की संप्रभुता पर अध्ययन के लिए विदेशी अंशदान स्वीकार नहीं किया जा सकता और यह कार्य राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है। मंत्रालय ने बताया कि धारा 8(1)(ए), 17, 18, 19 और धारा 12(4) के तहत पंजीकरण की शर्तों में उलंघन पाया गया है। इन आधारों पर मंत्रालय ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए एनजीओ का एफसीआरए पंजीकरण प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया।
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