गोधरा कांड के 8 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फांसी की सजा पाने वाले 4 को राहत नहीं

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2002 में गोधरा में ट्रेन के कोच में आग लगाकर 59 लोगों की हत्या करने के दोषी 8 लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (21 अप्रैल) को जमानत दे दी। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सभी दोषियों को निचली अदालत और हाई कोर्ट से उम्रकैद की सजा मिली थी। 17-18 साल जेल में बिताने के आधार पर दोषियों को जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से फांसी की सजा पाने वाले 4 दोषियों को जमानत से मना कर दिया है।

मीडिया सूत्रों की माने तो, सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे 8 दोषियों को जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने उन दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया है जिनको निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने उसे उम्रकैद में तब्दील कर दिया था। मीडिया के अनुसार, शुक्रवार को इन दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा पाए चार दोषियों को छोड़कर बाकी को जमानत दी जा सकती है।

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