मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन चंडीगढ़ ने ऑपरेशन म्यूल हंट के दौरान एक संगठित साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस ऑपरेशन का लक्ष्य साइबर अपराध लेनदेन के लिए बैंक खातों का दुरुपयोग करना था। ये गिरफ्तारियां चंडीगढ़ के साइबर पुलिस स्टेशन में 5 अप्रैल को भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज दो एफआईआर के संबंध में की गई हैं। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई एसपी साइबर गीतांजलि खंडेलवाल के निर्देश पर और वरिष्ठ साइबर अपराध अधिकारियों की देखरेख में की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मनोज कुमार (49), निवासी सेक्टर 47, चंडीगढ़; जय किशन सिंह (24), निवासी सेक्टर 52, चंडीगढ़; मुबारक अली (54), निवासी मुल्लनपुर गरीबदास, पंजाब; और पीयूष पांडे (32), निवासी सारंगपुर, चंडीगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, ये गिरफ्तारियां भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी के बाद की गईं, जिसमें पता चला कि चंडीगढ़ में संचालित कई बैंक खाते दिल्ली, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात और मुंबई सहित राज्यों से राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज धोखाधड़ी की शिकायतों से जुड़े हुए थे।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांचकर्ताओं ने पाया कि ये खाते अवैध रूप से प्राप्त धन को प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के लिए जालसाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाते थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कमीशन या निश्चित भुगतान के बदले अज्ञात व्यक्तियों को अपने खातों का उपयोग करने की अनुमति दी थी। पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उनके खातों में बड़ी रकम जमा की गई थी और बाद में अज्ञात संचालकों के निर्देशों पर चेक के माध्यम से आगे स्थानांतरित कर दी गई या निकाल ली गई थी। पुलिस ने कहा कि वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड से पुष्टि हुई है कि चंडीगढ़ स्थित खाते एक व्यापक अंतरराज्यीय साइबर धोखाधड़ी नेटवर्क का हिस्सा थे। अधिकारियों ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे बैंक खाते की जानकारी, एटीएम कार्ड, चेक बुक, ओटीपी या ऑनलाइन बैंकिंग क्रेडेंशियल अज्ञात व्यक्तियों के साथ साझा न करें, और चेतावनी दी है कि यहां तक कि अपने खाते का उपयोग धन हस्तांतरण के लिए करने की अनुमति देना भी आपराधिक अभियोजन को आकर्षित कर सकता है। पीड़ितों या संदिग्ध खाताधारकों को राष्ट्रीय पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्ट करने की सलाह दी गई है।
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