केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्यमंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में वस्तु और सेवा कर -जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आज चंडीगढ़ में सम्पन्न हुई। बैठक में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के साथ राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री तथा वित्त मंत्रालय और राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वित्त मंत्री ने जीएसटी की दर को औचित्यपूर्ण बनाने, राज्यों के लिए जीएसटी लागू करने के कारण क्षतिपूर्ति और डिजिटल परिसम्पतियों के बारे में चर्चा की। उन्होंने परिषद को निर्देश दिया कि कैसिनो, रेसकोर्स और ऑनलाईन गेमिंग पर मंत्रियों के समूह को राज्यों से मिले सुझावों के आधार पर संदर्भ शर्तों के मुद्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए और अल्पावधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
एलइडी लैम्प, लाईट और फिक्सचर, धातु मुद्रित सर्किट बोर्ड पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी। सोलर वाटर हीटर और सिस्टम पर जीएसटी की दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दी गयी। सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट और अंतिम संस्कार स्थलों के लिए अनुबंधित कार्य पर कर की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है।
ऐतिहासिक स्मारकों, नहरों, बांधों, पाइपलाइनों, पानी की आपूर्ति के संयंत्रों, शिक्षा संस्थानों और अस्पतालों के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों को अनुबंधित कार्य पर कर की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है।
बैटरी पैक लगे या उसके बिना विद्युत वाहन 5 प्रतिशत रियायती दर के पात्र हैं।
टैट्रा पैकेजिंग पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी है। तराशे हुए और पॉलिस किये हुए हीरों पर कर की दर शून्य दशमलव 2 पांच प्रतिशत से बढ़ाकर डेढ प्रतिशत की गयी है। जीएसटी दरों में ये सभी परिवर्तन इस वर्ष 18 जुलाई से लागू होंगे।