मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जीएसटी काउंसिल ने दरों में तर्कसंगत बदलाव (रेट रेशनलाइजेशन) को मंजूरी दी है, जिसमें आम आदमी, श्रम-प्रधान उद्योगों, किसानों व कृषि, स्वास्थ्य क्षेत्र और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। कल रात नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आम आदमी और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरें 18 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल ने सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा नीतियों—चाहे वे टर्म लाइफ, यूएलआईपी या एंडॉवमेंट पॉलिसी हों—तथा सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा नीतियों, फैमिली फ्लोटर पॉलिसियों, वरिष्ठ नागरिकों की पॉलिसियों और उनके पुनर्बीमा पर जीएसटी को पूरी तरह समाप्त करने को मंजूरी दी है। ये सभी बदलाव इस माह की 22 तारीख, यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य आम लोगों के लिए बीमा को किफायती बनाना और देश में बीमा कवरेज बढ़ाना है। इसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर 12 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त कर शून्य कर दिया गया है, जबकि कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर दीर्घकालिक रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल तीन जीवनरक्षक दवाओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी को समाप्त कर शून्य किया गया है। अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। चिकित्सा उपकरणों और यंत्रों—जो मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल, वेटरनरी अथवा भौतिक व रासायनिक विश्लेषण में प्रयोग होते हैं—पर जीएसटी की दर भी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वित्त मंत्री ने बताया कि हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, साबुन की टिकिया, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर, किचनवेयर और अन्य घरेलू वस्तुओं पर अब केवल 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अलावा, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, छेना और पनीर पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दी गई है, वहीं सभी भारतीय ब्रेड पर अब कोई कर नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी जैसे खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत अथवा 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एयर-कंडीशनिंग मशीनें, 32 इंच से बड़े टेलीविजन, सभी प्रकार के टीवी, डिशवाशिंग मशीन, छोटे कार व मोटरसाइकिल पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है। इस फैसले को श्रम-प्रधान उद्योगों से मजबूत समर्थन मिला है और किसानों व कृषि क्षेत्र को भी इससे लाभ होगा। कृषि उपकरणों पर जीएसटी दर भी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर सुधारों की अगली पीढ़ी की दिशा तय की है और सुनिश्चित किया है कि जनता को शीघ्र ही लाभ मिले। उन्होंने कहा कि सरकार ने इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्याओं का समाधान किया है, वर्गीकरण से संबंधित मुद्दे निपटाए हैं और जीएसटी प्रणाली में बेहतर स्थिरता व पारदर्शिता सुनिश्चित की है। अप्रत्यक्ष कर संरचना को सरल बनाते हुए जीएसटी काउंसिल ने मौजूदा चार कर स्लैब को घटाकर दो कर दिया है, जिसमें 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले स्लैब को समाप्त कर केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब को बरकरार रखा गया है। राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव ने बताया कि दरों का यह तर्कसंगतीकरण 48,000 करोड़ रुपये का वित्तीय असर डालेगा, जो केंद्र और राज्यों के लिए “राजकोषीय रूप से टिकाऊ” रहेगा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक नई दिल्ली में वित्त मंत्री के अध्यक्षता में हुई। बैठक में भारत के अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार किया गया, जिसमें कर दरों का तर्कसंगतीकरण और अनुपालन (कंप्लायंस) को सरल बनाने के मुद्दे शामिल थे। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री उपस्थित थे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, मणिपुर के राज्यपाल तथा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें