मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर झारखंड के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता से जवाब तलब किया है जिसमें झामुमो के नेतृत्व वाली हेमंत सोरेन सरकार द्वारा गुप्ता की तदर्थ नियुक्ति को चुनौती दी गई है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने एक अवमानना याचिका पर झारखंड के मुख्य सचिव एल. खियांगते के जरिये राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। अवमानना याचिका में शीर्ष अदालत के वर्ष 2006 के फैसले और उसके बाद जारी निर्देशों के कथित गैर-अनुपालन का आरोप लगाया गया है। इस फैसले एवं निर्देशों में डीजीपी के लिए दो वर्ष का निश्चित कार्यकाल और यूपीएससी द्वारा तैयार राज्य के तीन वरिष्ठतम आइपीएस अधिकारियों की सूची में से उनका चयन शामिल है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, याचिकाकर्ता नरेश मकानी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने कहा कि 1990 बैच के आइपीएस अधिकारी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2006 के प्रकाश ¨सह फैसले और उसके बाद जारी निर्देशों का उल्लंघन करके की गई है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वह याचिका पर झारखंड सरकार व अनुराग गुप्ता को नोटिस जारी कर रहे हैं।
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