मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाई कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस सांसद (टीएमसी) साकेत गोखले को झटका लगा है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सांसद गोखले को केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी व पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी के मानहानि मामले में माफी मांगने और 50 लाख रुपये का हर्जाना देने का आदेश वापस लेने से इन्कार कर दिया। न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मामले में राहत मांगने में 180 दिनों से अधिक की देरी को माफ करने की गोखले की याचिका को भी खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने गोखले से कहा कि आपकी मदद नहीं कर सकते। दोनों अर्जियां खारिज करनी होंगी।अदालत ने कहा कि कोर्ट का रुख करने में हुई देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी पुरी ने गोखले द्वारा वर्ष 2021 में उनके व उनके पति हरदीप पुरी के खिलाफ की गई एक पोस्ट को लेकर मानहानि याचिका दायर की थी। पुरी ने आरोप लगाया गया कि गोखले ने जिनेवा में उनके एक फ्लैट की खरीद को लेकर सवाल उठाए थे, व ईडी से इस संपत्ति की जांच की मांग की थी। पुरी ने कहा कि गोखले ने उनके वित्तीय मामलों के बारे में लापरवाह और झूठे आरोप लगाकर उनकी साख और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें