ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियमन, 2026 का मसौदा किया जारी

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण- ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (तेरहवां संशोधन) विनियमन, 2026 का मसौदा जारी किया है। ट्राई ने बताया कि इससे पहले दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (बारहवां संशोधन) विनियमन, 2024 जारी किया था, जिसमें प्राधिकरण ने यह अनिवार्य किया था कि प्रत्येक दूरसंचार सेवा प्रदाता कम से कम एक विशेष टैरिफ वाउचर, केवल वॉयस और एस.एम.एस के लिए उपलब्ध कराए।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्राई ने कहा कि इसके बाद देखा गया कि केवल कुछ ही विशेष टैरिफ वाउचर वॉयस और एस.एम.एस के लिए उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके बाद कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें कम अवधि के केवल वॉयस और एस.एम.एस पैक की आवश्यकता व्यक्त की गई है। ट्राई ने कहा कि प्राधिकरण इस समस्या का समाधान करना आवश्यक समझता है। प्राधिकरण ने कहा कि ऐसे विशेष टैरिफ वाउचर की कीमत में आनुपातिक रूप से काफी कमी की जाएगी। मसौदा ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। हितधारकों से अनुरोध है कि वे इस माह की 28 तारीख तक अपनी लिखित टिप्पणियाँ दें। यह टिप्पणियाँ वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण सलाहकार विजय कुमार को fea1-div@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जा सकती हैं।

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