मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सिएटल के एक संघीय न्यायाधीश ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के अधिकार को सीमित करने वाले कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी। न्यायाधीश ने कार्यकारी आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया। जिला जज जान कफेनोर ने डेमोक्रेटिक पार्टी के नेतृत्व वाले चार राज्यों के आग्रह पर एक अस्थायी आदेश जारी किया, ताकि राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश को लागू होने से रोका जा सके। रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन सोमवार को इस पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में कहा था कि यदि कोई माता-पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी नहीं हैं, तो अमेरिकी एजेंसियां देश में जन्मे बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इन्कार कर दें।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हालांकि, न्यायाधीश ने ट्रंप के आदेश का बचाव करने वाले न्याय विभाग के वकील से कहा कि मुझे यह समझने में परेशानी हो रही है कि बार का कोई सदस्य स्पष्ट रूप से कैसे कह सकता है कि यह आदेश संवैधानिक है। यह मेरे दिमाग को चकरा देता है। वाशिंगटन के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोजोला ने सिएटल में सुनवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कॉघेनोर से कहा कि इस आदेश के तहत, आज पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकों के रूप में नहीं गिना जाता है। वाशिंगटन राज्य, एरिजोना, इलिनोइस और ओरेगन के डेमोक्रेटिक राज्य अटॉर्नी जनरल की ओर से पोलोजोला ने न्यायाधीश से प्रशासन को ट्रंप के आव्रजन कार्रवाई के इस प्रमुख तत्व को लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी करने का आग्रह किया। चुनौती देने वालों का तर्क है कि ट्रंप की कार्रवाई संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित अधिकार का उल्लंघन करती है जो यह प्राविधान करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति नागरिक है। ट्रंप ने अपने कार्यकारी आदेश में अमेरिकी एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए बच्चों की नागरिकता को मान्यता देने से इंकार कर दें, यदि उनके माता या पिता अमेरिकी नागरिक या कानूनी स्थायी निवासी नहीं हैं। ट्रंप के आदेश के तहत, 19 फरवरी के बाद पैदा हुए बच्चे, जिनके माता या पिता नागरिक या वैध स्थायी निवासी नहीं हैं, निर्वासन के अधीन होंगे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा नंबर, विभिन्न सरकारी लाभ और बड़े होने पर कानूनी रूप से काम करने की क्षमता प्राप्त करने से रोका जाएगा।
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