तमिलनाडु में गुटखा-तंबाकू उत्पादों पर रोक हटाने वाला हाईकोर्ट का आदेश रद्द

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तंबाकू-गुटखा का सेवन करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था। तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ से कहा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है और गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराने वाले एक शीर्ष अदालत के निर्देश का हवाला दिया।

मीडिया सूत्रों की माने तो, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गुटखा व अन्य तंबाकू उत्पादों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और सेवन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द करने वाला मद्रास हाईकोर्ट का आदेश मंगलवार को रद्द कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को यह रोक लगाई थी। जस्टिस केएम जोसफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता (तमिलनाडु) ने पैरा 13 के संबंध में दिए गए फैसले पर रोक लगाने का प्रर्याप्त साक्ष्य दिए हैं। अगर निर्माताओं के पास कोई मामला है कि उनकी गतिविधियां राज्य की जारी अधिसूचना के दायरे में नहीं आती हैं तो वे निवारण के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क कर सकते हैं।

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