मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली की एक अदालत ने आज पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बरी कर दिया। अदालत ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के आरोप-पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरोप-पत्र में कई खामियां हैं जिनका सबूतों से समर्थन नहीं मिलता। अदालत ने इस मामले में 21 अन्य लोगों को भी बरी कर दिया। सीबीआई आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में बरी होने के बाद कहा कि अदालत ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वह ईमानदार हैं और सच्चाई की जीत हुई है। केंद्रीय अनवेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ तुरंत उच्च न्यायालय में अपील करने का फैसला किया है। सीबीआई सूत्रों ने बताया कि जांच के कई पहलुओं को या तो नजरअंदाज किया गया है या उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
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