दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से बिगड़ी, GRAP III की पाबंदियां लागू, इन चीजों पर रहेगा बैन

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता 447 रही, जो गंभीर श्रेणी में आता है। निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां, बीएस 3 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

बता दें कि, दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल, बीएस -4 डीजल  चार पहिया वाहनों पर भी प्रतिबंध लग गया है। एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक शुक्रवार सुबह से ही लगातार बढ़ रहा है। सुबह 10 बजे यह 397 और शाम 4 बजे 409 था। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-III के तहत प्रतिबंधों को फिर से लागू करते हुए, सीएक्यूएम ने दिल्ली में गैर-जरूरी निर्माण कार्य, पत्थर तोड़ने और खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

ग्रैप के चार चरण

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-III के तहत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जीआरएपी कार्यों को चार चरणों में वर्गीकृत करता है।

ग्रैप का पहला चरण तब लागू होता है, जब दिल्ली में एक्यूआई का स्तर 201-300 के बीच होता है।

ग्रैप का दूसरा चरण उस समय लागू होता है, जब एक्यूआई 301-400 के बीच मापा जाता है।

दिल्ली में एक्यूआई 401-450 के बीच होता है, तब तीसरा चरण लागू किया जाता है।

चौथा चरण तब लागू होता है, जब दिल्ली में एक्यूआई स्तर 450 से ज्यादा हो जाता है।

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