मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के जाफराबाद पुलिस स्टेशन में रात करीब 1.40 बजे गोलीबारी की घटना हुई। दिल्ली पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने पाया कि फैजल (30 वर्ष) नाम का एक व्यक्ति मृत पड़ा था। उसके भाई नदीम (33 वर्ष) को जेपीसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया। यह घटना गली नंबर 30/8 में घटी, और पुलिस ने जाफराबाद पुलिस स्टेशन में धारा 103(1)/3(5) बीएनएस और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज करने के लिए तत्काल कार्रवाई की। नई भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) सीधे हत्या के लिए सजा से संबंधित है, जबकि पुराने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 और 5 (और संबंधित) शस्त्रों के लाइसेंस/निषेध और उपयोग से संबंधित हैं, जिसमें धारा 27 शस्त्रों के उपयोग के लिए गंभीर दंड निर्दिष्ट करती है, विशेष रूप से मृत्यु के मामले में। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, घटना के तुरंत बाद एक फोरेंसिक टीम के घर पहुंचने के साथ ही जांच शुरू हो गई है। उन्होंने अपराधी की पहचान करने के लिए घटनास्थल से सबूत एकत्र किए हैं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस ने यह भी बताया कि अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि चोटों और मौत के आसपास की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। दिल्ली पुलिस के बयान के अनुसार, मामले की आगे जांच की जाएगी और अपराधी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। यह घटना गुरुवार रात शाहदरा में एक 50 वर्षीय डेयरी मालिक के बेटे की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद हुई है। शाहदरा डीएसपी ने घटना का ब्यौरा देते हुए बताया कि रात करीब 10:30 बजे एक महिला ने फोन करके अपने पति की गोली मारकर हत्या किए जाने की शिकायत की। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने पाया कि उस व्यक्ति को तीन गोलियां लगी थीं।
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