दिल्ली : दिल्ली पुलिस कि PRO सुमन नलवा ने कहा है कि पतंग उड़ाने के लिए सूती धागे के अलावा कोई भी धागा जिस पर कांच या धातु की चीज़ लगी हो वह अवैध है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार और NGT की अधिसूचना के तहत यह प्रतिबंधित है और इसकी अवहेलना करने पर 5 साल की सज़ा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना लग सकता है।
सुमन नलवा के अनुसार पतंग के उपयोग में लाये गए इस प्रतिबंधित धागे के कारण अगर किसी की जान जाती है तो उस पर IPC की धारा के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने दिल्ली के लोगो से अपील की है की वे अपने मनोरंजन के लिए किसी की जान का खतरा न उत्पन्न करें। उन्होंने कहा है कि अगर प्रतिबंधित धागे की खरीदी या बिक्री कहीं हो रही है तो 112 पर इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दें।



