दिल्ली में अपनी कार ड्राइव करने वाले ग्राहकों को अब हमेशा अपने पास प्रदूषण सर्टिफिकेट रखना होगा। क्योंकि सरकार के नए नियम के अनुसार, बिना PUC के कोई भी पेट्रोल-डीजल नहीं खरीद पाएगा। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को कहा कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए आप सरकार ने फैसला किया है कि 25 अक्टूबर से राष्ट्रीय राजधानी के पेट्रोल पंपों पर PUC प्रमाण पत्र के बिना पेट्रोल और डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।
मीडिया से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पर्यावरण, परिवहन और यातायात विभागों के अधिकारियों की एक मीटिंग 29 सितंबर को बुलाई गई थी, जिसमें कार्य करने के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई थी, जहां 25 अक्टूबर से योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख कारणों में से एक है।
मीडिया की माने तो, पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में छह अक्टूबर से धूल रोधी अभियान भी शुरू किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए निर्माण स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाएगा।