दिल्ली : मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम को CM अरविंद केजरीवाल ने दी मंजूरी

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राजधानी में हरित और स्थायित्व गतिशीलता व परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को मंजूरी दे दी है। यह स्कीम यात्री परिवहन सेवाएं प्रदान करने वाले एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सेवा प्रदाताओं को व्यापक रेगुलेशन और लाइसेंसिंग के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया कराएगी। योजना को मंजूरी देते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आज, मैंने ऐतिहासिक दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना को अपनी मंजूरी दे दी है। यह प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश, और विश्व स्तर पर बहुत कम शहरों में, एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं और ई-कॉमर्स संस्थाओं के वाणिज्यिक वाहन बेड़े को शून्य-उत्सर्जन इलेक्ट्रिक वाहनों में समयबद्ध परिवर्तन को अनिवार्य करने के लिए। ”यह योजना दिल्ली में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवाओं के शुभारंभ का मार्ग भी प्रशस्त करती है। दिल्ली सरकार हरित, टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देते हुए दिल्ली के लोगों के लिए परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए हर संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।”

मीडिया की माने तो, यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर संचालित एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सेवा प्रदाताओं या ई-कॉमर्स संस्थाओं पर लागू होती है। विज्ञप्ति के अनुसार, यह अपने बेड़े में 25 या अधिक मोटर वाहनों (बसों को छोड़कर 2W, 3W और 4W) वाले लोगों को कवर करेगा, जो अपनी सेवाओं के लिए उपभोक्ताओं से जुड़ने के लिए ऐप या वेब पोर्टल जैसे डिजिटल मध्यस्थ का उपयोग करते हैं। सभी मौजूदा या नए ऑपरेटरों को योजना की अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर या परिचालन शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होगा। लाइसेंस पांच साल के लिए वैध होगा, वार्षिक शुल्क लागू होगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में शून्य शुल्क होगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त, दो साल से कम पुराने वाहनों के लिए 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।

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