दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज शुक्रवार को कोर्ट ने “आप” के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस प्रकरण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें जमानत देने का सही वक़्त नहीं है। ED ने सिसोदिया की जमानत याचिका का पुरज़ोर विरोध किया और अदालत से कहा कि इस मामले की जांच अभी अहम मोड़ पर है और सिसोदिया ने ये साबित करने के लिए कि एक्साइज पॉलिसी को सरकारी मंजूरी मिली हुई है, फर्जी ईमेल पेश किए थे। मीडिया सूत्रों के अनुसार ED ने अदालत से यह भी कहा कि, इस मामले में उनकी संलिप्तता को शामिल करने के लिए जांच एजेंसी को नए सबूत मिले हैं।