मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में घर खरीदने वाले लोगों को कई बड़ी राहत दी। शीर्ष कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि एनसीआर में अपने फ्लैटों का कब्जा नहीं पाने वाले घर खरीदारों को EMI पेमेंट को लेकर बैंकों, वित्तीय संस्थानों या बिल्डरों द्वारा उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की, जिसमें कई घर खरीदारों की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। पीड़ियों द्वारा हाई कोर्ट से बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे रियल एस्टेट डेवलपर्स द्वारा उनके फ्लैटों का कब्जा दिए जाने तक ईएमआई न लें।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाई कोर्ट के आदेश से निराश होकर घर खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इसके बाद ही कोर्ट ने इस मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने हाई कोर्ट के 14 मार्च 2023 के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर केंद्र, बैंकों और अन्य को नोटिस जारी किए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस बीच, सभी मामलों में अंतरिम रोक रहेगी। इसके तहत बैंकों/वित्तीय संस्थानों या बिल्डरों की तरफ से घर खरीदारों के खिलाफ शिकायत सहित कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
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