मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आज प्रदेश की ग्राम पंचायतों में रेहड़ी पटरी पर व्यवसाय, पथ पर विक्रय करने वाले, छोटे व्यवसायियों, ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूहों को दीपावली पर्व पर निर्मित सामग्री के विक्रय के लिये पंचायत क्षेत्रों में लाने तथा विक्रय करने पर बाजार शुल्क से छूट प्रदान की गई है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए है। यह आदेश स्थानीय कौशल एवं उस पर आधारित स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिये जारी किया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के आदेश में लेख है कि आदेश दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में 29 अक्टूबर से 11 नवंबर (ग्यारस पर्व) तक प्रभावशील रहेगा। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें दीपावली के अवसर पर पथ विक्रेताओं तथा आम नागरिकों की सुविधा के लिये बाजारों की साफ-सफाई, पेयजल व्यवस्थाएँ तथा शौचालय इत्यादि की आवश्यक सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगी।
News Image Source: mpinfo.org
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें