20 जनवरी को रक्षा सचिव ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा था कि वो वन रैंक-वन पेंशन के तहत पेंशन को चार किश्तों में देंगे। कोर्ट ने इसी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वन रैंक-वन पेंशन को लेकर रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पेंशन के बकाए के भुगतान को लेकर 20 जनवरी को दिए गए पत्र पर रक्षा मंत्रालय को जमकर फटकार लगाई है। इस मामले पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रक्षा मंत्रालय के सचिव द्वारा जारी पत्र पर आपत्ति जताते हुए उन्हें अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
मीडिया सूत्रों की माने तो, देश के लाखों पेंशनभोगियों के लिए वन रैंक वन पेंशन के एरियर की खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र बल के पात्र पेंशनरों को एक बार फिर बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को कड़ी फटकार लगाते हुए बकाया भुगतान किस्तों में करने का आदेश जारी होने से नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि आदेश के अन्तर्गत अगर 15 मार्च तक भुगतान नहीं किया गया तो 9% की दर से ब्याज लगाया जाएगा।
Image Source : India TV
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