मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संसद ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित कर दिया जिसमें राज्यसभा ने इसे मंजूरी दी और लोकसभा को लौटा दिया। यह विधेयक 1944 के केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में संशोधन करता है विशेष रूप से सिगरेट, सिगार, हुकाह तंबाकू, चबाने वाले तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क और उपकर बढ़ाने के लिए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने विधेयक पेश किया था। विधेयक का उद्देश्य उपकर समाप्त होने के बाद कर प्रभाव बनाए रखने के लिए सरकार को तंबाकू पर उत्पाद शुल्क दर बढ़ाने की वित्तीय क्षमता प्रदान करना है।
आप को बता दे, विधेयक अनमैन्युफैक्चर्ड तंबाकू, निर्मित तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाता है। सिगरेट पर ड्यूटी 200-735 रुपये प्रति हजार से बढ़कर 2700-11000 रुपये प्रति हजार हो जाएगी। चबाने वाले तंबाकू पर ड्यूटी 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत, हुकाह पर 25 से 40 प्रतिशत तथा पाइप और सिगरेट के धूम्रपान मिश्रण पर 60 से 325 प्रतिशत हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि सिगरेट पर बढ़ी ड्यूटी राज्यों के साथ साझा होगी तथा यह किसानों और बीड़ी मजदूरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उन्होंने पाइप धूम्रपान से बचाव और फसल विविधीकरण योजनाओं का जिक्र किया तथा भारत में सिगरेट पर कर प्रभाव डब्ल्यूएचओ के 75 प्रतिशत बेंचमार्क के अनुरूप बताया। कांग्रेस के प्रेमोद तिवारी और टीएमसी की सागरिका घोष ने किसानों पर प्रभाव और कर बढ़ाने की प्रभावशीलता पर चिंता जताई जबकि अन्य सदस्यों ने इसे समयोचित सुधार बताया।
Image source: ANI
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें



