मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुणे की एक विशेष अदालत ने तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में शुक्रवार को दो आरोपियों सचिन अंदुरे और सारद कालस्कर को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीन अन्य लोगों, वीरेंद्र तावड़े, वकील संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने तावड़े पर इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया था।जानकारी के अनुसार जाने-माने तर्कवादी दाभोलकर की 20 अगस्त, 2013 को ओंकारेश्वर ब्रिज पर सुबह की सैर के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
Activist Narendra Dabholkar murder case | A Special Court in Pune acquits accused Virendrasinh Tawde, Sanjeev Punalekar and Vikram Bhave. Accused Sachin Andure and Sharad Kalaskar sent to life imprisonment.
Narendra Dabholkar was shot in Pune on August 20, 2013.
— ANI (@ANI) May 10, 2024
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