नवाब मलिक और अनिल देशमुख को अस्थायी जमानत देने से इनकार

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महाराष्ट्र में एक विशेष अदालत ने कल होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक और राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक दिन की अस्थायी जमानत देने से इनकार कर दिया है।

कल दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश आर.एस रोकड़े ने यह आदेश पारित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कहते हुए उनकी याचिकाओं का विरोध किया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कैदियों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है।

नवाब मलिक और अनिल देशमुख धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अलग-अलग मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। देशमुख आर्थर रोड जेल में हैं, वहीं नवाब मलिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलिक को इसी वर्ष 24 फरवरी में और देशमुख को पिछले वर्ष 2 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

 

courtesy newsonair

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