महाराष्ट्र: मीडिया सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर DCP अश्विनी पाटिल ने बताया कि, क्रिकेटर उमेश यादव ने अपने नाम से एक संपत्ति खरीदने के लिए अपने पहचान वाले शैलेश ठाकरे को 44 लाख रु. दिए थे। लेकिन शैलेश ने उमेश यादव के नाम पर न लेकर खुद के नाम से संपत्ति खरीदकर धोखाधड़ी की। मामले में IPC की धारा 406 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया।
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