मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय ने निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी लंबित मामले में सुरेंद्र कोली की दोषसिद्धि को आज खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कोली की सुधारात्मक याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि उसे पहले ही ऐसे बारह अन्य मामलों में बरी किया जा चुका है। न्यायालय ने अपने 2011 के फैसले को वापस ले लिया जिसमें उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था और किसी अन्य मामले में वांछित न होने पर उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया था।
इसके साथ ही कोली के खिलाफ सभी आपराधिक मामले समाप्त हो गए हैं। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निठारी के बाकी मामलों में भी सह-अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंढेर के साथ कोली को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा था। निठारी हत्याकांड 29 दिसंबर, 2006 को नोएडा के निठारी में व्यवसायी मोनिंदर सिंह पंढेर के घर के पीछे एक नाले से आठ बच्चों के कंकाल मिलने के साथ सामने आया था।
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News & Image Source: newsonair.gov.in



