मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, श्री जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा कल श्री धनखड़ के इस्तीफे की अधिसूचना के बाद यह प्रक्रिया शुरू हुई। सोमवार को श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से पद से इस्तीफा दे दिया था।
प्रारंभिक गतिविधियाँ पूरी होने के बाद आयोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा। घोषणा से पहले शुरू की गई प्रमुख गतिविधियों में निर्वाचक मंडल की तैयारी शामिल है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं।
निर्वाचन आयोग के अनुसार अनुच्छेद-324 के तहत आयोग को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974 के नियमों द्वारा कराया जाता है।
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News & Image Source: newsonair.gov.in