नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने Go First की याचिका स्वीकार की

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नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने स्वैच्छिक दिवाला सामाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिए Go First की याचिका स्वीकार कर ली है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, एनसीएलटी ने सीआईआरपी के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए Go First की याचिका स्वीकार की है। एनसीएलटी ने Go First को अपना काम और वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करते रहने और किसी भी कर्मी की छंटनी नहीं करने को भी कहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने आज पट्टेदारों, उधारदाताओं द्वारा वसूली से राहत देते हुए Go First एयरलाइन को सुरक्षा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की।

मीडिया सूत्रों के अनुसार, एयरलाइन ने 19 मई तक टिकटों की बिक्री पर और रोक लगा दी है। दूसरी ओर Go First को पट्टे पर विमान देने वाली कंपनियों ने नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए से एयरलाइन के विमानों का पंजीकरण खत्म करने का अनुरोध किया है। अब तक 45 विमानों का पंजीकरण रद्द करने की अपील हो चुकी है। 2 मई को जब Go First के विमानों का परिचालन बंद हुआ था उस समय कंपनी के बेड़े में लगभग 55 विमान थे।

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