मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, गुरुवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि विशेष अदालत द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसके अधिकारी पीएमएलए (PMLA) की धारा 19 के अनुसार किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। पीठ ने आगे स्पष्ट किया कि यदि ईडी समन के बाद पेश होने वाले किसी आरोपी की हिरासत मांगता है, तो उसे संबंधित अदालत में आवेदन करना होगा।
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